रांची: झारखंड पुलिस मुख्यालय ने ड्यूटी के दौरान या अन्य कारणों से शारीरिक रूप से अक्षम एवं लाचार हो चुके पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। मुख्यालय ने ऐसे पुलिसकर्मियों को PTC/STC प्रशिक्षण की बाह्य विषयों की परीक्षा से छूट देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इस संबंध में प्रशिक्षण निदेशालय (झारखंड पुलिस) ने सभी रेंज के डीआईजी, जिला एसएसपी, एसपी तथा रेल एसपी को आवश्यक प्रतिवेदन भेजने के निर्देश जारी किए हैं।
किन पुलिसकर्मियों को मिलेगा लाभ?
जारी आदेश के अनुसार, ऐसे पुलिसकर्मी जो किसी दुर्घटना, ड्यूटी के दौरान हुई घटना या अन्य कारणों से शारीरिक रूप से परीक्षा देने में असमर्थ हैं, उनके मामलों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। इसके लिए संबंधित पुलिसकर्मी से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा।
कौन-कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी?
पुलिस मुख्यालय ने अधिकारियों को निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं:
- एफआईआर की सत्यापित प्रति
- थाना दैनिक डायरी (DD) की कॉपी
- सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण-पत्र
- एनेक्सर-ए एवं एनेक्सर-बी निर्धारित प्रारूप में
- यदि एफआईआर या डीडी उपलब्ध नहीं है, तो उसका स्पष्ट कारण
एक सप्ताह में भेजनी होगी रिपोर्ट
मुख्यालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर स्पष्ट मंतव्य और आवश्यक अभिलेखों के साथ प्रशिक्षण निदेशालय को प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। इसके बाद पात्र पुलिसकर्मियों को नियमानुसार PTC/STC प्रशिक्षण की बाह्य परीक्षाओं से छूट देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
